उत्तराखंड

18 मार्च तक इस जिले में धारा 144 लागू

रुद्रपुर। उधमसिंहनगर जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि जनपद में 18 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज संस्थानों में शिक्षा के लिए एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शांतिपूर्वक जा रही शवयात्रा व उद्योग धंधों में कार्यरत कर्मचारियों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक गतिविधि पर लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो। किसी भी उम्मीदवार द्वारा अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने तथा इस प्रकार के अन्य विरोध-प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सामान्य राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को राजकीय विश्राम गृह, डाक बंगले इत्यादि अपरिहार्य परिस्थितियों में आवंटित किये जाते हैं तो विश्राम गृहों एवं डाक बंगलों का प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों, प्रचार-प्रसार राजनीतिक बैठक आदि के लिए नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तलवार लेकर प्रवेश नहीं करेगा। यह सुरक्षाकर्मियों पर लागू नहीं होगा।

उन्होंने कहा अनुमति के बगैर बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा वाहन रैली आदि आयोजित न करें। जुलूस व ध्वनि विस्तारण यंत्र के प्रयोग का प्रतिबंध शव यात्रा बारातियों व धार्मिक अनुष्ठानों पर एकत्रित हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च होनी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 18 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी।

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