उत्तराखंड

ऊर्जा विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार के प्रयासों से खुला मियांवाला में नया विद्युत सब स्टेशन

देहरादून। उत्तराखंड का उर्जा महकमा उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं को दूर करने को लेकर लगातार प्रयासरत है। बिजली कटौती में सुधार के साथ ही बिजली के बिल जमा करने में हो रही दिक्कत को दूर करने को लेकर भी विभाग लगातार सक्रिय है। आम जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े इसको लेेकर अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर नए सब स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। इसी कड़ी में देहरादून की डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले हर्रावाला, नकरौंदा, बालावाला, मियांवाला की जनता को नए सब स्टेशन की सौगात मिली है। यह नया सब स्टेशन मियांवाला फलाईओवर के पास खुला है। इसके खुलने से अब यहां की जनता को 15 किलोमीटर का सफर तय कर बिजली संबधित शिकायतें और बिजली का बिल जमा कराने आराघर सब स्टेशन नहीं आना पड़ेगा।

इस नए सब स्टेशन के निर्माण को लेकर अधीक्षण अभियंता अमित कुमार लंबे समय से प्रयासरत थे।
इस सब स्टेशन पर स्टाफ की तैनाती हो गई है। हर्रावाला, नकरौंदा, बालवाला, मियांवाला की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी। जिसका संज्ञान लेते हुए अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने इस सब स्टेशन के लिए तेजी से प्रयास किये। जिसका परिणाम यह हुआ कि यहां सब स्टेशन खुल गया है। स्थानीय जनता ने अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का धन्यवाद अदा किया। क्षेत्रीय जनता ने कहा हर अधिकारी अमित कुमार जैसा हो जाये तो कोई समस्या ही न रहे।

आपको बता दें कि उपभोक्ता संबंधी सेवाओं और सुविधाओं को देखते हुए स्टैंडर्ड आफ परफार्मेंस रेगुलेशन का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब समय पर सेवा उपलब्ध न कराने पर ऊर्जा निगम पर जुर्माना लगाने के साथ ही उपभोक्ता को मुआवजा देने का भी प्रविधान रखा गया है।

1- ऊर्जा निगम को तय समय पर करनी होगी शिकायत दूर
2- एलटी कनेक्शन 15 दिन के भीतर प्रदान करना होगा।
3- एचटी कनेक्शन 60 दिन के भीतर प्रदान करना होगा।
4- एमसीबी ट्रिप, फ्यूज उडऩे पर शहर में चार घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में आठ घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल की जाए।
5- सर्विस लाइन टूटने पर शहर में छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे में आपूर्ति बहाल की जाए।
6- एलटी लाइन में फाल्ट पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे के भीतर आपूर्ति की जाए।
7- ट्रांसफार्मर फुंकने पर 24 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल की जाए।
8- एचटी लाइन में फाल्ट पर 12 घंटे के भी आपूर्ति बहाल की जाए।
9- 33-11 केवी सब स्टेशन में खराबी आने पर 24 घंटे के भीतर आपूर्ति सुचारू की जाए।
10- वोल्टेज में उतार-चढ़ाव आदि समस्या को चार घंटे के भीतर ठीक किया जाए।
11- विद्युत वितरण लाइन की मरम्मत, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर की मरम्मत को एलटी में 15 दिन का समय।
12- नई लाइन बिछाने और अपग्रेड करने के लिए एलटी में 90 और एचटी में 180 दिन का समय।
13- मीटर संबंधी शिकायतों का 15 से 30 दिन के भीतर निस्तारण अनिवार्य।
14- मीटर फुंकने पर छह घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करने और तीन दिन में नया मीटर लगाने का प्रविधान।
15- उपभोक्ता का नाम बदलने के लिए अधिकतम दो माह का समय।
16- बिलिंग संबंधी शिकायत का तीन से 15 दिन के भीतर निस्तारण।
17- संयोजन विच्छेदन के आवेदन पर सात दिन में कार्रवाई।
18- विद्युत लाइन और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने में एलटी के लिए 45 और एचटी के लिए 120 दिन निर्धारित।

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