उत्तराखंड

मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में पथरी क्षेत्र की सात मस्जिदों पर लगा पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना

हरिद्वार। मस्जिद में ध्वनि मापक यंत्र स्थापित नहीं करने और तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में दिए नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर एसडीएम ने पथरी क्षेत्र की सात मस्जिदों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है। कामर्शियल जोन में सुबह छह से दस बजे तक 65 डेसीबल और सुबह दस बजे से रात तक 55 डेसीबल निर्धारित है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में धार्मिक संस्थाओं को सशर्त लाउडस्पीकर स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि थानाध्यक्ष पथरी और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित मस्जिद प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसका संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर सात मस्जिदों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद, इक्कड़खुर्द और मदीना मस्जिद, मुस्तफाबाद को चेतावनी जारी की गई है।

कुछ दिन पहले उप जिलाधकारी पूरण सिंह राणा ने बताया था कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। अगर कोई बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाता है तो उसके खिलाफ 5 हजार से 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। कोई बार-बार उसको रिपीट करता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है।

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