एसबीआई बैंक को महिला आयोग का नोटिस , बैंक ने बताया था प्रेगनेट वुमन को अनफिट
दिल्ली। एसबीआई की भर्ती को लेकर फिर से हंगामा शुरू हो गया है। बता दें की बैंक एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार, बैंक तीन माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होतीं। जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग ने बैंक को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी भर्ती संबंधी एक गाइडलाइन को वापस लेने के लिए कहा है। इस गाइडलाइन को आयोग ने भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है। उन्होंने कहा औरत को इस मानक के आधार पर नौकरी न देना गलत है ऐसा उनकी कम सोच को दर्शाता है। जिसके खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। दिल्ली महिला आयोग ने बैंक की इस गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों ही करार दिया है। उन्होंने बैंक को नोटिस भेज इस गाइडलाइन को वापस लेने को कहा है।